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सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र |
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(सोमवार,14 सितम्बर 2020 से गुरूवार,1 अक्टूबर 2020) |
दिनांक: 17/01/2021 तक के अनुसार |
महीना | दिनांक |
सितम्बर |
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Note Page
सूचना के स्रोत:
श्री मुकुल पाण्डे, विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी)
दूरभाष:
23034693,
23018044,
ई-मेल:
श्री सुरेन्द्र कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव (टी) दूरभाष:
23034967,
ई-मेल:

श्री राकेश प्रसाद, निदेशक (टी) , दूरभाष-23035425,
ई-मेल:
सुश्री चित्रा जी.,उप सचिव (पटल), दूरभाष-23034697, 23034581 ,ई-मेल:
नोट: संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित किए जाए के उपायों के अंग के रूप में सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां सदस्यों को ‘सभा पटल पर पत्रों को रखे जाने' की औपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से परिचालित की जाती हैं। संबद्ध मंत्रालय (मंत्री द्वारा अधिप्रमाणित दस्तावेजों की प्रति सहित) रखे जाने वाले पत्रों की सूची की सूचना देता है। तत्पश्चात् इसे दिवस की कार्यावलि में शामिल किया जाता है। नियत समय पर (साधारणतया मध्याह्न 12 बजे) संबंधित मंत्री उठकर कहते हैं कि वह अपने नाम से सूचीबद्ध पत्रों को सभा पटल पर रख रहे हैं। तत्पश्चात् अधिप्रमाणित पत्रों को समुचित रूप से अनुक्रमित करके सदस्यों के संदर्भ हेतु संसद ग्रंथालय में रख दिया जाता है। सभा पटल पर रखे जाने के लिए अपेक्षित पत्रों की कुछ श्रेणियां निम्नलिखित हैं:
(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश
(ख) सरकार द्वारा विभिन्न संविधि के अधीन जारी किए गए कानूनी आदेश (का.आ.)
(ग) सरकार द्वारा संगत संविधि के अधीन तैयार किए गए सामान्य कानूनी नियम (सा.का.नि.)
(घ) सरकारी कंपनियों के प्रतिवेदन
(ङ) सरकारी संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित सोसाइटियों तथा सहकारी समितियों के प्रतिवेदन
(च) राज्य सरकारों के संयुक्त उद्यमों के प्रतिवेदन
(छ) सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बीच संपन्न सहमति ज्ञापन